Unified Pension Scheme: पात्रता, न्यूनतम पैंशन राशि, लाभ, UPS कैलकुलेटर पाए सभी जानकारी
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Unified Pension Scheme: भारतीय सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लांच की है। जिसका लक्ष्य भारत के 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियो को लाभ पहुचना है। सेंट्रल नोटिस और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है की, यह स्कीम भारत में 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम पात्रता (Eligibility)
प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, जिन केंद्रीय सरकारी कर्मचरियो ने न्यून्तम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, वे कर्मचारी Unified Pension Scheme के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए मान्य हैं। हलाकि, सुनिश्चित पेंशन सहित योजना का पूरा लाभ कम से कम 25 साल की सर्विस वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।
यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत वर्तमान कर्मचारियों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का चयन करने वालो के लिए वैकल्पिक है। भविष्य में आने वाले कर्मचारियों के लिए UPS में शामिल होने का विकल्प रहेगा। परन्तु, अगर एक बार कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन लेता है, तो इसे बदला नहीं जा सकता है।
Unified Pension Scheme न्यूनतम पेंशन राशि
प्रसारण मंत्री श्री वैष्णव ने बताया की यह स्कीम कम से कम, 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचरियो को प्रति माह ₹ 10,000 की न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी देता है।
यूनिफाइड पेंशन योजना Calculator
परिपक्वता राशि: ₹0.00
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ (Benefits)
सुचना और प्रसारण मंत्री के घोषणा के तहत रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के ठीक पहले 12 महीनो की औसत के मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जायेगा। यह लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जायगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी की हो। अगर, सर्विस का समय कम से कम 10 साल भी है, तो उन्हें आनुपातिक रूप से ये लाभ
दिया जायेगा।
सरकार पेंशन फंड में अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी। इस वृद्धि से कर्मचारियों के योगदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह ही रहेगा।
श्री वैष्णव के अनुसार अगर किसी कारणवश पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 60% हिस्सा उनके परिवार को दिया जायेगा।
Unified Pension Scheme (UPS) के तहत पेंशन को महंगाई (inflation) के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। महंगाई राहत [Dearness Relief] को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर तय किया जाएगा, ताकि बढ़ती कीमतों से बुजरुगो को सुरक्षा मिलती रहे, और उनका जीवन स्तर बनाए रखा जा सके।
अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है की सुपरएन्युएशन (सेवानिवृत्ति) के समय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के साथ-साथ एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।
यह भुगतान सेवानिवृत्ति के समय पर प्रति छह महीने की पूरी सर्विस के लिए मासिक वेतन (वेतन + DA) के एक-दसवें हिस्से के बराबर होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भुगतान से निश्चित पेंशन की राशि में कोई कमी नहीं होगी।
यह योजना NPS के तहत उन सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू होगी, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले समय के लिए ब्याज सहित बकाया राशि मिलेगी और यह ब्याज पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की दरों पर गणना किया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी अन्य आवश्यक बातें
Unified Pension Scheme (UPS) केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जाएगी जो लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियो को लाभ प्रदान करेगी। यह महत्वपूर्ण स्कीम 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।
Unified Pension Scheme (UPS) को इस तरह से बनाया गया है कि भारत की राज्य सरकारें भी इसे आसानी से अपना सकती हैं। अगर इस स्कीम को पूरी तरह अपना लिया जाए और इसे राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जाए, तो यह स्कीम संभवतः पूरे भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का कार्य कर सकती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम सार (Highlights)
लक्ष्य | केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना |
लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
पात्रता | सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प |
न्यूनतम सेवा आवश्यकता | 10 वर्ष |
न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा पर) |
सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान | हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और DA का 10% |
पारिवारिक पेंशन | दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए) |
सेवा अवधि और वेतन | पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर. |
NPS से स्विच का विकल्प | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं. |
राज्य सरकारों का विकल्प | राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं |
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